दिनांक 14 दिसंबर 25 को नागरिक अधिकार मंच के तत्वाधान में मदन महल स्थित सभागार में भवन निर्माण श्रमिको का नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम में दुर्गा नगर, रामपुर, चंडाल भाटा , सुभाष नगर , क्रेसर बस्ती और बगिया टाल रांझी से 43 महिला और पुरुष भवन निर्माण श्रमिक उपस्थित रहे |
इस कार्यक्रम में संस्था की ओर से शिव कुमार जी द्वारा जी ने बताया की देश में कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 92 प्रतिषत असंगठित श्रमिकों का है। इन्ही को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 को संसद द्वारा पारित किया गया तथा महामहीम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 19 अगस्त 1996 को अभिस्वीकृति दी गई। इस प्रकार निर्माण श्रमिकों को उपयुक्त कार्यदशाऐ , कार्य के दौरान सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा 1996 में निम्न दो अधिनियम प्रभावशील किये गयेः-1. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 , 2. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996.
आपने बताया कि इस अधिनियम के माध्यम से मजदूरों को प्रसूति लाभ, विवाह सहायता, शिक्षा प्रोत्साहन राशि, मेधावी छात्र सहायता, उपकरण और औजार खरीदी अनुदान सहायता, आवास अनुदान, राज्य और संघ लोक सेवा आयोग में चयनित को सहयता मृत्यु की दशा में अंतेष्टि एवं अनुदान सहायता आदि योजनाओ की जानकारी प्रदान की और कार्यक्रम के अंत में मजदूरों के संगठन निर्माण मजदूर संगठन के साथ जुड़कर कार्य करने के लिए अपील की , ताकि मजदूरों को उनका अधिकार मिलता रहे | कार्यक्रम का संचालन सुश्री पूजा भुर्रक ने किया |
इस कार्यक्रम में संस्था की ओर से एन्जलीना सलोमान, विकास खोब्रागडे, गायत्री साहू, शुभम चौधरी, कौशल कबीर और अभिषेक चौधरी उपस्थित रहे|
